इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- शिक्षामित्र सरकारी शिक्षक से अलग
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के करीब 73 हजार शिक्षामित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को स्पेशल TET-2026 में शामिल करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी।
याचिका में शिक्षामित्रों की ओर से मांग की गई थी कि उन्हें विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET-2026) में शामिल होने का अवसर दिया जाए। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
शिक्षामित्र और नियमित सरकारी शिक्षक अलग
कोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षामित्रों की स्थिति को नियमित सरकारी शिक्षकों से अलग माना। अदालत के अनुसार शिक्षामित्रों को सरकारी शिक्षक के समान नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर उन्हें स्पेशल TET-2026 में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका को राहत नहीं मिली।
73 हजार शिक्षामित्रों पर असर
हाईकोर्ट के इस फैसले का असर प्रदेश के करीब 73 हजार शिक्षामित्रों पर पड़ सकता है। शिक्षामित्र लंबे समय से शिक्षक पद से जुड़ी अपनी सेवा शर्तों और पात्रता को लेकर विभिन्न कानूनी मंचों पर अपना पक्ष रखते रहे हैं।
स्पेशल TET-2026 में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षामित्रों के सामने आगे की कानूनी प्रक्रिया का विकल्प ही बचता है। हालांकि, इस मामले में आगे क्या कदम उठाया जाएगा, यह संबंधित पक्ष के निर्णय पर निर्भर करेगा।





















