एक लाख का इनामी आरोपी अब भी फरार, 17 अगस्त तक कुर्की की कार्रवाई पूरी करने का न्यायालय का निर्देश
गाजीपुर। बहुचर्चित होटल व्यवसायी विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी शंकर पांडे के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार को गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के आवास पर पहुंचकर मुनादी कराई और कुर्की संबंधी नोटिस चस्पा किया।
जानकारी के अनुसार, शंकर पांडे लंबे समय से फरार चल रहा है। उसके खिलाफ पुलिस पहले ही एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर चुकी है। फरारी के दौरान ही पूर्व के सचिन अपहरण कांड में न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करते हुए पुलिस को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि न्यायालय ने पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा (मुनादी) की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में आरोपी के घर पर मुनादी कर नोटिस चस्पा किया गया।
उन्होंने बताया कि अब न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 85 के तहत आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया है। अदालत ने कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया है कि 17 अगस्त 2026 तक कुर्की की कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि निर्धारित अवधि तक आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।





