श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के तहत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) को किराया प्राधिकारी नामित किया गया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ललित कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
अधिनियम के अध्याय-6 के प्रस्तर-30 में प्रावधान है कि किराया प्राधिकरण जिला कलेक्टर या अपर जिला कलेक्टर की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी को उसकी अधिकारिता के भीतर किराया प्राधिकारी नियुक्त करेगा। इसी प्रावधान के तहत यह नामांकन किया गया है।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जनपद में तैनात अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), श्रावस्ती को जिले के लिए किराया प्राधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत संबंधित किरायेदारी मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की ओर से बताया गया कि किराया प्राधिकारी का नामांकन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह व्यवस्था जिले में नगरीय परिसर किरायेदारी से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए प्रभावी रहेगी।





















