संतकबीरनगर। संतकबीरनगर पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत वर्ष 2006 के गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 4,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, थाना बखिरा में वर्ष 2006 में तत्कालीन उपनिरीक्षक पी.के. झा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान अभियुक्त माकिर पुत्र हकीकुल्ला उर्फ मूसा, निवासी दुर्गजोत, थाना बखिरा, के कब्जे से 100 किलोग्राम कथित गौमांस तथा एक पशु का चमड़ा बरामद किया गया था। इस संबंध में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संतकबीरनगर ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 4,050 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
संतकबीरनगर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लंबित मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने का अभियान लगातार जारी है।







