Rahul Gandhi Property Case: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मामले की जांच को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका सामने आई थी। राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग भी की गई है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को होने की संभावना है। कोर्ट की सूची के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।
किस मामले को लेकर हुआ विवाद?
यह मामला राहुल गांधी की संपत्ति और उनकी आय के ज्ञात स्रोत से जुड़े कथित अंतर को लेकर उठे सवालों से संबंधित है। इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसियों से मामले को लेकर आवश्यक कदम उठाने को कहा था। राहुल गांधी ने अब इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में ED और CBI की जांच पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।
राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने पिछले करीब 22 वर्षों में 54 विदेश यात्राएं कीं और इन यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं, उनके चुनावी हलफनामे में घोषित कुल संपत्ति करीब 20.39 करोड़ रुपये बताई गई है। याचिकाकर्ता ने इन आंकड़ों के आधार पर राहुल गांधी की संपत्ति और कथित खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि, ये आरोप याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए हैं और मामले में जांच व न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ था?
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 20 जुलाई को CBI की ओर से दाखिल जवाब पर संतोष नहीं जताया था। अदालत ने एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच में अब तक हुई प्रगति का विस्तृत विवरण देने को कहा गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जांच के दौरान यदि ED को किसी दस्तावेज या तथ्य से किसी तरह की अनियमितता के संकेत मिलते हैं, तो वह कानून के तहत आगे की कार्रवाई कर सकती है।
अब सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई
राहुल गांधी की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के साथ ही मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित कराने और ED-CBI की जांच पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम से यह स्पष्ट होगा कि मामले की जांच को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राहुल गांधी से जुड़े एक कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में बदलाव करते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी। ऐसे में संपत्ति से जुड़े इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।






















