हत्या के छह आरोपियों की 1.56 करोड़ की संपत्ति कुर्क
आठ माह पहले युवक की हत्या के मामले में डीएम के निर्देश पर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच संपत्तियां जब्त
सफीपुर (उन्नाव)। जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के एक मामले में गैंगस्टर अधिनियम के तहत छह आरोपियों की करीब 1.56 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई।
पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर 2025 को आसीवन थाना क्षेत्र के अरेर खुर्द गांव में कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मदारपुर कैलेई निवासी शुभम सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने मित्र जितेंद्र सिंह को रुपये देकर लौट रहे थे। इसी दौरान नौगंवा गांव के राधेश्याम और धुन्नू से विवाद हो गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने शांत करा दिया था।
शिकायत के मुताबिक, बाद में आरोपियों ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया। जब वे नहीं पहुंचे तो नौगंवा निवासी राम रहीश यादव, राधेश्याम, शिवम यादव, राजेश यादव और मंझन उर्फ कुलवंत यादव असलहों के साथ उनके घर की ओर निकले और रास्ते में उनके पिता आजाद सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल आजाद सिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।
थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से संपत्तियां बनाई थीं। जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों की लगभग 1.56 करोड़ रुपये मूल्य की पांच संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।








