ऑपरेशन कन्विक्शन’ में संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई
संतकबीरनगर। संतकबीरनगर पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते मारपीट के एक मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाने के साथ ही 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के दलेलगंज मीरगंज निवासी मीरा देवी की तहरीर पर गांव के ही सन्नीदेवल यादव के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेंद्र यादव ने की। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने आरोपी सन्नीदेवल यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि आरोपी निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 20 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
संतकबीरनगर पुलिस ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए विवेचना की गुणवत्ता और न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।







