श्रावस्ती में बच्चों को सुरक्षित माहौल देने और यौन अपराधों से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक जिले में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों और उससे जुड़े कानूनी परिणामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, प्रभातफेरी सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
संबंधित विभागों के साथ हुई बैठक में अनुप्रिया ने कहा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए समाज में कानून और बच्चों के अधिकारों की सही जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों और शोषण से सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। अभियान के जरिए अभिभावकों, शिक्षकों और आम लोगों को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा।
अभियान के तहत लोगों से अपील की जाएगी कि यदि किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण की जानकारी मिलती है तो मामले को दबाने के बजाय तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार और समाज की भी साझा जिम्मेदारी है।
बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विश्राम, प्राचार्य बसंत कुमार, प्रभारी निरीक्षक लाल साहब सिंह, शिक्षा विभाग के ज्ञानेन्द्र तिवारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता गतिविधियों के जरिए यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर समय रहते मदद लेना बेहद जरूरी है।





















