पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल
अखण्डनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सरांवा मोड़ से दबोचा, न्यायालय में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया
सुल्तानपुर, 23 जुलाई 2026।
सुल्तानपुर जिले के अखण्डनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, बेलवाई पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विनय कुमार सिंह ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को अलीपुर बाजार स्थित सरांवा मोड़ के पास से शुभम उर्फ राजन (19) पुत्र राजकुमार राजभर उर्फ गब्बर, निवासी सरांवा, थाना अखण्डनगर को गिरफ्तार किया।
थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 138/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज है।
गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।







