उन्नाव। सीजेएम न्यायालय में चोरी के मामले में हुई सुनवाई में आरोपी का दोष साबित होने पर दो साल की कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये अर्थदंड की लगाया है।
सदर कोतवाली पुलिस ने रायबरेली जिले के चोहट्टा गांव थाना व कस्बा डलमऊ निवासी विनोद जोशी के खिलाफ एक जनवरी 2021 को चोरी की प्राथमिकी दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन एसआई राममोहन सिंह ने जांच कर आरोपी को 14 मार्च 2021 को जेल भेजा था। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर नौ अप्रैल 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। लंबे समय से मामला मुख्य दंडाधिकारी (सीजेएम) की न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद सीजेएम भाव्या तिवारी ने दोष साबित होने पर विनोद को दो साल के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।








