आरोपी को पांच साल की सजा
– सत्र न्यायाधीश ने 14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जुर्माने की आधी राशि पीड़ितों को देने का आदेश
अरुण सिंह
संतकबीरनगर। करीब 12 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या (आपराधिक मानव वध) के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अर्थदंड की आधी राशि घायल आनंद राय और जुगावती देवी को देने का भी आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला 23 मार्च 2014 का है। वादी आनंद राय निवासी बाहिलपार, थाना कोतवाली खलीलाबाद ने आरोप लगाया था कि गांव के गुड्डू वर्मा ने उनकी मां जुगावती देवी से तीन तोला पुराना सोना लेकर नया आभूषण बनाने का वादा किया था, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी जेवर वापस नहीं किए।
वादी के अनुसार, जब उसके पिता परमहंस राय ने अपने जेवर वापस मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी, डंडा, लोहे की रॉड तथा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में परमहंस राय गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए, जबकि आनंद राय और उनकी मां जुगावती देवी भी घायल हो गए। इलाज के दौरान परमहंस राय की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद राजू वर्मा, मनोज वर्मा और राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विचारण के दौरान मनोज वर्मा की मृत्यु हो गई, जबकि राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू की पत्रावली अलग कर दी गई।
अभियोजन की ओर से नौ साक्षियों को अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजू वर्मा को दोषी पाया।
बॉक्स : फैसला
घटना: 23 मार्च 2014
आरोपी: राजू वर्मा
सजा: 5 वर्ष साधारण कारावास
अर्थदंड: ₹14,000
जुर्माना न देने पर: 6 माह अतिरिक्त कारावास
अदालत का आदेश: जुर्माने की आधी राशि घायल आनंद राय एवं जुगावती देवी को दी जाएगी।








