12 दिसंबर को लगेगी अगली National Lok Adalat
नई दिल्ली। अगर आपका ट्रैफिक चालान लंबित है और सितंबर में हुई नेशनल लोक अदालत में उसका निपटारा नहीं करा पाए हैं, तो अगला मौका दिसंबर में मिलेगा। वर्ष 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत की निर्धारित तारीखों के अनुसार अगली नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यक्रम में इस साल राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चार तारीखें तय की गई हैं।
12 दिसंबर को लगेगी अगली लोक अदालत
2026 में राष्ट्रीय लोक अदालत की पहली बैठक 14 मार्च, दूसरी 9 मई और तीसरी 12 सितंबर को आयोजित की गई। अब चौथी और इस वर्ष की आखिरी निर्धारित नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को होगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) की वेबसाइट पर भी 2026 के लिए यही कार्यक्रम जारी किया गया है।
क्या लोक अदालत में ट्रैफिक चालान माफ हो जाता है?
लोक अदालत का उद्देश्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराना है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि लोक अदालत में हर ट्रैफिक चालान सीधे माफ कर दिया जाता है। कौन-सा चालान लोक अदालत में निपटाया जा सकता है और उसमें कितना जुर्माना तय होगा, यह मामले की प्रकृति और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित अदालती मामलों के साथ ऐसे विवाद भी लिए जा सकते हैं जो अभी अदालत में दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन जिनका समझौते के माध्यम से निपटारा संभव है। लोक अदालत में समझौता होने पर पारित अवार्ड को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।
हर चालान लोक अदालत में नहीं जाता
वाहन चालान के मामले में यह जरूरी है कि संबंधित चालान उस लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र हो। इसके लिए वाहन मालिक को संबंधित ट्रैफिक पुलिस, अदालत या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध प्रक्रिया और सूची की जानकारी लेनी चाहिए। केवल लोक अदालत की तारीख आने से सभी लंबित चालान स्वतः निपटारे के लिए सूचीबद्ध नहीं हो जाते।
उत्तर प्रदेश में लोक अदालत से संबंधित जानकारी के लिए यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट और संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जानकारी ली जा सकती है। UPSLSA की वेबसाइट पर 12 सितंबर 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है।
साल में चार बार होती है National Lok Adalat
2026 के राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुताबिक देशभर में चार राष्ट्रीय लोक अदालतें निर्धारित की गई हैं। इनमें मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर की तारीखें शामिल हैं। हालांकि अलग-अलग राज्यों में राज्य या जिला स्तर पर अन्य प्रकार की लोक अदालतें भी आयोजित की जा सकती हैं, इसलिए किसी विशेष मामले के लिए संबंधित राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जानकारी लेना जरूरी है।
ऐसे में सितंबर की लोक अदालत का मौका निकल जाने वाले वाहन मालिकों के लिए अगली निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को है। इससे पहले अपने चालान की स्थिति और उसके लोक अदालत में निपटारे की पात्रता की जानकारी संबंधित आधिकारिक पोर्टल से जांच लेना उचित रहेगा।





















