श्रावस्ती में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत चोरी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चिन्हित और महत्वपूर्ण अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में मामले की लगातार निगरानी की गई।
पुलिस के अनुसार, थाना गिलौला में वर्ष 1990 में मुकदमा अपराध संख्या 66/1990 धारा 379 और 411 भादवि के तहत अलीम पुत्र अली जान, निवासी चहलवा, थाना कोतवाली भिनगा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोपी पर घोड़ी चोरी करने का आरोप था। मामले में पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
पुलिस के मुताबिक, मॉनिटरिंग सेल, शासकीय अधिवक्ता, संयुक्त निदेशक अभियोजन, कोर्ट पैरोकार और मोहर्रिर के प्रयासों के बाद 5 अक्टूबर 2026 को जेएम श्रावस्ती दिलीप कुमार साहनी की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी अलीम को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह और संबंधित थाना प्रभारी को चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी और त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष की पैरवी को और प्रभावी बनाकर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास जारी है।





















