अयोध्या। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कारोबारी को दुकान खाली न करने पर कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
एफआईआर संख्या 0527/2026 के अनुसार, प्रमोदवन शास्त्री नगर निवासी चन्द्रभूषण शर्मा ने शिकायत में बताया है कि वह पिछले करीब 40-45 वर्षों से अपने पिता के समय से लकड़ी और फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं। वह एसके इंटीरियर्स के नाम से प्रतिष्ठान संचालित करते हैं और उनके परिसर में किराएदारी भी संचालित होती है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, 12 जुलाई 2026 की रात करीब 9:27 बजे पड़ोस में रहने वाले कमल खत्रा ने कथित तौर पर अनिरुद्ध तिवारी के मोबाइल फोन से कॉल कर दुकान खाली करने के लिए कहा। आरोप है कि ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी गई।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों में से एक के खिलाफ पहले से कई मुकदमे लंबित हैं, जिसके चलते शिकायतकर्ता और उनके परिवार को अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर भय है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर देवकी खत्रा, कमल खत्रा और अनिरुद्ध तिवारी को नामजद करते हुए बीएनएस की धारा 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक नीरज गुप्ता को सौंपी गई है।
पुलिस का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।








