गाजीपुर: गाजीपुर जनपद न्यायालय की ईसी एक्ट (एससी/एसटी) कोर्ट ने वर्ष 2016 के चर्चित हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा अवैध हथियार रखने के मामले में तीन-तीन वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। अदालत ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मुकदमे की पैरवी करने पर रची गई थी हत्या की साजिश
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामकुमार राय ने बताया कि यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट) संजय कुमार लाल की अदालत ने सुनाया। अदालत ने हत्या के मामले में अरुण कुमार राय और विमलेश कुमार राय को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2016 में रात करीब 8:30 बजे अक्षयवर राय अपने गांव से लौट रहे थे। वह एक मुकदमे में आरोपियों के खिलाफ पैरवी कर रहे थे। इसी रंजिश को लेकर दोनों आरोपियों ने पहले से घात लगाकर उन पर गोली चला दी। गोली अक्षयवर राय के सिर के पीछे लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
अस्पताल में डॉक्टरों ने किया था मृत घोषित
गोली चलने की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने जमानियां कोतवाली में अरुण कुमार राय और विमलेश कुमार राय के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।
पांच दिन बाद अवैध हथियार के साथ हुई गिरफ्तारी
मुकदमा दर्ज होने के करीब पांच दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अरुण कुमार राय को लहुवार गांव के पास से अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत अलग से मुकदमा भी दर्ज किया गया।
सात गवाहों की गवाही बनी फैसला का आधार
अभियोजन पक्ष ने हत्या और आर्म्स एक्ट के दोनों मामलों का संयुक्त ट्रायल कराया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए, जिन्होंने घटना और आरोपों की पुष्टि की। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, आर्म्स एक्ट के मामले में तीन-तीन वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया।






