15 दिन में खुद अवैध निर्माण हटाने का निर्देश
लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड से जुड़े मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने भवन स्वामी को राहत देते हुए अवैध निर्माण स्वयं हटाने का अवसर दिया है।
एलडीए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर भवन स्वामी अपने स्तर पर अनधिकृत निर्माण एवं विकास कार्य को हटा लें। यदि निर्धारित अवधि में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो विकास प्राधिकरण स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
बताया जा रहा है कि भवन स्वामी की ओर से अधिवक्ताओं के माध्यम से एलडीए में अपील दायर की गई थी। अपील में अनुरोध किया गया था कि उन्हें अवैध निर्माण स्वयं हटाने का अवसर दिया जाए।
एलडीए ने अपील पर विचार करते हुए भवन स्वामी को 15 दिनों का समय प्रदान कर दिया है। अब यदि तय समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता है, तो एलडीए अपने स्तर से ध्वस्तीकरण अभियान चलाएगा।
गौरतलब है कि अलीगंज अग्निकांड के बाद संबंधित भवन में नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण को लेकर एलडीए ने कार्रवाई शुरू की थी। अब प्राधिकरण के ताजा आदेश के बाद भवन स्वामी को स्वयं अवैध निर्माण हटाने का अंतिम अवसर दिया गया है।






