15 दिन में जमा करने होंगे स्वीकृत मानचित्र और दस्तावेज
अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच तेज, मंडलायुक्त के निर्देश के बाद एलडीए ने जारी किए नोटिस।
लखनऊ। राजधानी में अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर शिकंजा कसते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर के करीब 70 बड़े होटलों को नोटिस जारी किए हैं। सभी होटल संचालकों को 15 दिनों के भीतर भवन के स्वीकृत मानचित्र और निर्माण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एलडीए के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई हाल ही में अलीगंज क्षेत्र में हुई अग्निकांड की घटना के बाद शुरू किए गए व्यापक निरीक्षण अभियान के तहत की जा रही है। प्रशासन होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, लॉन और बैंक्वेट हॉल समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच कर रहा है।
गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अवैध निर्माणों की समीक्षा बैठक में बिना अग्नि सुरक्षा व्यवस्था वाले और नियमों के विपरीत बने होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, लॉन व बैंक्वेट हॉल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद एलडीए ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की।
एलडीए अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित 15 दिन की अवधि में यदि होटल संचालक स्वीकृत मानचित्र और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं या निर्माण में अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है।








