आज आ सकता है आदेश
लखनऊ। अलीगंज कोचिंग अग्निकांड के बाद विवादों में आई इमारत को ध्वस्त किए जाने के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की प्रवर्तन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि इस मामले में शुक्रवार को आदेश सुनाया जा सकता है।
गौरतलब है कि 25 जून को अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित लोक सेवा आयोग कार्यालय के पीछे बनी इमारत में भीषण आग लगने से 15 युवाओं की मौत हो गई थी। हादसे के बाद एलडीए ने भवन को अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई शुरू की और भवन स्वामी को नोटिस जारी किया था।
प्रवर्तन कोर्ट में दो दिनों तक चली सुनवाई के दौरान भवन स्वामी वीरेंद्र शुक्ला की ओर से पहले जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। बाद में दाखिल आपत्ति में कहा गया कि भवन का नक्शा स्वीकृत है और यदि कोई हिस्सा अवैध है तो केवल उसी हिस्से को ध्वस्त किया जा सकता है। साथ ही नए नियमों के तहत चौड़ी सड़क पर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति संबंधी प्रावधानों का भी हवाला दिया गया।
हालांकि, एलडीए के संयुक्त सचिव एवं विहित प्राधिकारी अतुल कुमार ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
सूत्रों के अनुसार, एलडीए शुक्रवार को आदेश जारी कर सकता है। यदि भवन को ध्वस्त करने का आदेश दिया जाता है तो भवन स्वामी के पास उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प रहेगा। इसलिए एलडीए कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की तैयारी में है।
यह मामला 25 जून को हुए भीषण अग्निकांड के बाद से प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 15 युवाओं की जान चली गई थी।








