एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
उन्नाव। गांजा तस्करी के एक मामले में अदालत ने दोषी को 13 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, 22 जनवरी 2022 को गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के गोताखोर मोहल्ला निवासी सुहैल खान को दो किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर 5 मार्च 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की अंतिम सुनवाई गुरुवार को हुई। अभियोजन पक्ष की दलीलों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश प्रेमप्रकाश ने सुहैल खान को दोषी करार देते हुए 13 माह के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।







