Relief For Rahul Gandhi From Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक मामले में राहत का सिलसिला फिलहाल बरकरार है। अदालत ने आय से जुड़ी संपत्तियों को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच की मांग वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ के सामने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें, जवाब और जरूरी दस्तावेज (प्लीडिंग्स) पूरे करने के लिए तीन हफ्ते का समय दे दिया है। इस तय अवधि के भीतर दोनों पक्षों को कोर्ट में अपने लिखित कागजात जमा करने होंगे। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की जाएगी।
अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पहले से मिला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट की कार्यवाही पर जो रोक लगाई गई थी, वह अभी बनी रहेगी और इस दौरान सीबीआई व ईडी को रिपोर्ट दाखिल करने से रोका गया है।





















