उन्नाव: , एक अगस्त तक पेश न होने पर होगी कुर्की
उन्नाव। जिले के पुरवा कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। आरोपी के लगातार न्यायालय में पेश न होने पर पुलिस ने सोमवार को उसके घर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कराया। नोटिस में एक अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित तिथि तक हाजिर न होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
युवती ने लगाए थे दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के आरोप
पीड़िता ने 15 अप्रैल 2026 को पुरवा कोतवाली में तहरीर देकर गांव के ही फूलचंद्र पर आरोप लगाया था कि करीब आठ माह पहले वह रात में उसके घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान उसने आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा।
पीड़िता के अनुसार, बाद में आरोपी कुवैत चला गया और वहीं से कथित तौर पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
दुष्कर्म और आईटी एक्ट में दर्ज है मुकदमा
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म तथा आईटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी के विदेश में होने और न्यायालय में उपस्थित न होने पर पुलिस ने न्यायालय से कुर्की की कार्रवाई की अनुमति मांगी थी।
धारा-82 का नोटिस जारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा ने आरोपी के विरुद्ध धारा 82 के तहत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी करते हुए उसे एक अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोतवाली पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के घर और सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कर दिया है।
अपराध निरीक्षक रामप्रकाश के अनुसार, आरोपी पर विदेश से भी पीड़िता को धमकी देने के आरोप हैं। यदि वह निर्धारित समय सीमा तक न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।








