इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमरोहा के थाना सैदनगली में दर्ज एक बहुचर्चित एफआइआर को रद करने से इन्कार कर दिया है, जिसमें निकाह, तलाक व हलाला की आड़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म और बाद में सामूहिक बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने तैयब सहित पांच आरोपियों की चार याचिकाओं को एक साथ सुनकर सभी को खारिज कर दिया।








