चंदौली में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के तहत मतदाता सूची के अद्यतनीकरण और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी न्यायिक रतन वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राजनीतिक दलों और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की कार्ययोजना और निर्वाचन आयोग की ओर से जारी समय-सारणी की जानकारी दी गई। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
जिले के सभी 1691 मतदेय स्थलों पर 17 और 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से छूटे लोगों, पहली बार मतदान के योग्य युवाओं, नवविवाहित महिलाओं और वंचित वर्गों के लोगों के फॉर्म-6 भरवाए जाएंगे। इसके साथ ही रैन बसेरों, लेबर कॉलोनियों और बेघर लोगों तक पहुंचकर उन्हें मतदाता सूची से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि सभी पात्र नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
बैठक में हालिया बाढ़ और अतिवृष्टि के मद्देनजर जर्जर और क्षतिग्रस्त मतदान स्थलों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराने की जानकारी भी दी गई। इसके आधार पर 19 अक्टूबर तक नया आलेख तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित मतदान स्थलों को लेकर राजनीतिक दलों से आपत्तियां और सुझाव 18 अक्टूबर तक दल के लेटर पैड पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित मतदेय स्थलों का अनुमोदन 2 नवंबर 2026 तक होगा और मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन 12 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी।
निर्धारित कार्यक्रम के तहत नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। बैठक में यह भी बताया गया कि नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 के साथ शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तारीखों पर विशेष कैंप में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करें।





















