श्रावस्ती। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने मतदान दिवस पर शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके तहत 23 अक्टूबर 2026 को श्रावस्ती जिले में संबंधित शराब और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। यह निर्णय मतदान के दौरान निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मतदान दिवस पर जिले में देशी शराब की दुकानों के साथ कंपोजिट शॉप भी बंद रहेंगी। इसके अलावा भांग की थोक और फुटकर दुकानों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मतदान दिवस पर लागू इस व्यवस्था के तहत निर्धारित दुकानों का संचालन बंद रखना होगा।
शिक्षक निर्वाचन को लेकर प्रशासन की तैयारी
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मतदान की तैयारियों में जुटा है। 23 अक्टूबर को मतदान के दिन जारी निर्देशों का पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।





















