41 रेस्तरां पर कार्रवाई, ग्राहकों को रिफंड का आदेश
नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ग्राहकों के बिल में बिना सहमति सर्विस चार्ज जोड़ने के मामलों में देशभर के 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सर्विस चार्ज पूरी तरह वैकल्पिक (Optional) है और इसे ग्राहक की अनुमति के बिना बिल में जोड़ना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।
ग्राहकों को रिफंड देने का आदेश
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि किसी भी रेस्तरां को ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के बिना सर्विस चार्ज जोड़ने का अधिकार नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है और प्रभावित ग्राहकों को वसूली गई राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगाने को कहा गया है।
चायोस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
CCPA ने चायोस (Sunshine Teahouse Private Limited) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को प्रभावित ग्राहकों को सर्विस चार्ज लौटाने तथा अपने सभी आउटलेट्स के सॉफ्टवेयर आधारित बिलिंग सिस्टम में बदलाव करने का निर्देश दिया गया है, ताकि भविष्य में बिल में स्वतः सर्विस चार्ज न जुड़ सके।
इन रेस्तरां के खिलाफ भी कार्रवाई
CCPA ने निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी अंतिम आदेश जारी किए हैं—
- कैफे ब्लू बॉटल, पटना
- चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड
- फिएस्टा बारबेक्यू नेशन (बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड)
- FOO, अहमदाबाद
- एल’ओपेरा फ्रेंच बेकरी प्राइवेट लिमिटेड
- जोरो – द लक्जरी नाइट क्लब
मंत्रालय के अनुसार अन्य शिकायतों की जांच भी जारी है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों के आधार पर हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई। जांच में पाया गया कि कई रेस्तरां ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे। CCPA ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापारिक व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना है। साथ ही इसे 2022 में जारी सर्विस चार्ज संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन भी बताया गया।
ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारी
- सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं है।
- यदि बिल में बिना सहमति सर्विस चार्ज जोड़ा गया है, तो ग्राहक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
- आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) या संबंधित उपभोक्ता मंच पर शिकायत की जा सकती है।






















