चंदौली। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के मतदान को देखते हुए जिला प्रशासन ने 23 अक्टूबर को जिले में ड्राई डे घोषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र मोहन गर्ग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मतदान दिवस पर जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और अन्य लाइसेंस प्राप्त मदिरा बिक्री केंद्र बंद रहेंगे।
प्रशासन के निर्देशानुसार, 23 अक्टूबर को शराब की बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लागू रहेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना है। साथ ही मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन से बचाने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।
शराब विक्रेताओं को आदेश के पालन के निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से संबंधित आबकारी अधिकारियों, लाइसेंसधारियों और शराब विक्रेताओं को बंदी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान दिवस पर निर्धारित मदिरा बिक्री केंद्रों का संचालन बंद रखना होगा।
अवैध शराब की तस्करी पर रहेगी नजर
प्रशासन ने अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ड्राई डे के कारण लाइसेंसधारियों को किसी प्रकार का प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने निर्वाचन के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।





















