जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत कार्रवाई
मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत गाजीपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की करीब ₹9.50 करोड़ मूल्य की बेनामी अचल संपत्ति कुर्क कर ली है।
जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत यह आदेश जारी किया। प्रशासन के अनुसार, अभियुक्त ने संगठित अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी सरिता राय के नाम पर उक्त संपत्ति खरीदी थी।
यह कार्रवाई मु०अ०सं० 314/2023, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली गाजीपुर में दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई। अभियुक्त अंगद राय उर्फ झुल्लन राय, पुत्र सर्वदेव राय, ग्राम शेरपुर खुर्द, थाना भावरकोल, जनपद गाजीपुर का निवासी है।
कुर्क की गई संपत्ति मौजा गिरधरिया, परगना एवं तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर में स्थित है। प्रशासनिक एवं पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह संपत्ति कथित रूप से गिरोहबंद अपराधों और अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थी।
जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि कुर्क की गई संपत्ति पर यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा, प्रवेश या अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।







