मथुरा। फरह थाना पुलिस ने पेट्रोलियम पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह के सरगना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित करीब 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये मूल्य की संपत्तियों को सील कर प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया।
अपराध की कमाई से खरीदी थी संपत्ति
पुलिस के अनुसार, फरह थाना क्षेत्र निवासी अशोक कुमार के खिलाफ पेट्रोलियम पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी करने का मामला दर्ज है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीके से अर्जित धन से मध्य प्रदेश के देवास जिले में अपने, पत्नी और बेटों के नाम पर कृषि भूमि और एक पेट्रोल पंप खरीदा था।
देवास में संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मंगलवार को मध्य प्रदेश के देवास जिले की सोनकच्छ तहसील में संयुक्त अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में फरह थाना पुलिस, देवास प्रशासन, स्थानीय राजस्व विभाग और मध्य प्रदेश पुलिस की टीम शामिल रही। कार्रवाई के दौरान कृषि भूमि और पेट्रोल पंप को कुर्क कर सील किया गया। इसके अलावा आरोपी से संबंधित नकदी, एक क्वालिस कार और तेल से भरे टैंकर को भी जब्त कर सील कर दिया गया।
संपत्ति पर लगाया गया कुर्की का नोटिस
प्रशासन की ओर से कुर्क की गई सभी संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए गए और मुनादी भी कराई गई। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है और बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति इसका क्रय-विक्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकता।
अन्य आरोपियों पर भी होगी कार्रवाई
एसपी सिटी राजीव कुमार ने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। तेल चोरी जैसे संगठित अपराधों में शामिल लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर नियमानुसार कुर्क किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, अशोक कुमार के खिलाफ फरह थाने में गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। अब गिरोह के अन्य सदस्यों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मथुरा से रोहित कुमार की खास रिपोर्ट






