न्यायालय ने सुनाई सजा और लगाया जुर्माना
ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम, अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में न्यायालय का फैसला।
श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत श्रावस्ती में शस्त्र अधिनियम के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (JM) श्रावस्ती, दिलीप कुमार साहनी की अदालत ने थाना सिरसिया में दर्ज मु0अ0सं0 2350/2017 (धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम) के मामले में आरोपी शिवराम उर्फ पृथ्वीराज गिरि, निवासी तालबघौड़ा, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक के कारावास तथा ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में आरोपी के कब्जे से दो अवैध 12 बोर तमंचे बरामद किए गए थे।
पुलिस के अनुसार, प्रदेश स्तर पर संचालित ऑपरेशन कनविक्शन के तहत महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। अभियान की निगरानी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह, मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय से यह फैसला प्राप्त हुआ।







