जेल में बिताई अवधि की सजा और ₹500 जुर्माना
श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत श्रावस्ती में शस्त्र अधिनियम के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक के कारावास तथा ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों की प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह फैसला आया।
अभियोजन के अनुसार 30 जुलाई 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (JM) श्रावस्ती दिलीप कुमार साहनी की अदालत ने थाना सिरसिया में दर्ज मु.अ.सं. 2350/2017, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के मामले में आरोपी शिवराम उर्फ पृथ्वीराज गिरि, निवासी तालबघौड़ा, थाना सिरसिया, को दोषी ठहराया।
मामले में आरोपी के कब्जे से दो अवैध 12 बोर तमंचे बरामद होने का आरोप था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक के कारावास तथा ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।







