लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा फैसला
15 मीटर से कम ऊंचाई और 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवन भी नियम के दायरे में, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने भवन सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब शहर के सभी गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही एलडीए ने भवन मानचित्र स्वीकृति व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
नए नियमों के तहत अब 15 मीटर से कम ऊंचाई और 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले गैर-आवासीय भवनों को भी फायर एनओसी प्राप्त करनी होगी। इससे पहले छोटे आकार के कई भवन इस अनिवार्यता से बाहर थे।
एलडीए के इस निर्णय के बाद स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग सेंटर, बैंक, जिम, सिनेमा हॉल सहित सभी गैर-आवासीय प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू होगा। इन भवनों के मानचित्र की स्वीकृति और संचालन के लिए निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक होगा।
प्राधिकरण का मानना है कि यह कदम अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा और भविष्य में आग जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में मददगार साबित होगा। अलीगंज अग्निकांड के बाद भवनों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा के क्रम में यह निर्णय लिया गया है।







