प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनाया फैसला, वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था चोरी का मुकदमा
चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चंदौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष 15 दिन के कारावास से दंडित किया है। मामला वर्ष 2021 में बबुरी थाने में दर्ज चोरी और चोरी का सामान बरामद होने से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार, थाना बबुरी में मुकदमा अपराध संख्या 172/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 में राजेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय बनारसी यादव निवासी जगदीशपुर भटरिया, थाना अलीनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य संकलित किए और अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
इसी क्रम में 2 नवंबर 2026 को अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध कर दो वर्ष 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पांडेय (एपीओ) और थाना बबुरी पुलिस की प्रभावी पैरवी महत्वपूर्ण रही। पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया।





















