69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का हलफनामा
नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया कि वर्ष 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। सरकार ने अदालत को बताया कि पहले से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी बरकरार रहेगी।
हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नई मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस सूची में पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए नियुक्ति दी जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तक सीमित रहेगी। भविष्य में होने वाली किसी अन्य शिक्षक भर्ती या चयन प्रक्रिया में इसे नजीर (पूर्व उदाहरण) के रूप में लागू नहीं माना जाएगा।
इस हलफनामे से वर्ष 2020 में नियुक्त हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना है, जबकि नई मेरिट सूची की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी नियुक्ति का रास्ता खुल सकता है। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और अंतिम निर्णय पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं।







