10 महीने में 1336 लोग पकड़े गए
डीडीयू मंडल में 8.44 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला, गया और डेहरी ऑन सोन में सबसे ज्यादा मामले
पीडीडीयू नगर। ट्रेनों के सुचारु परिचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेल मंडल में अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने कार्रवाई तेज कर दी है। जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच मंडल में चेन पुलिंग के 1336 मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपितों से कुल 8 लाख 44 हजार 990 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
रेलवे सुरक्षा बल की ओर से डीडीयू-गया, सासाराम-आरा और सोन नगर-गढ़वा रोड रेलखंडों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। चेन पुलिंग की अधिक घटनाओं को देखते हुए गया जंक्शन, डेहरी ऑन सोन, रफीगंज, नवीनगर और जपला स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
जनवरी से अक्टूबर के बीच गया जंक्शन पर चेन पुलिंग के 343 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1 लाख 89 हजार 800 रुपये, डेहरी ऑन सोन में 305 मामलों में 1 लाख 68 हजार 100 रुपये, रफीगंज में 96 मामलों में 65 हजार 300 रुपये, नवीनगर में 35 मामलों में 24 हजार 500 रुपये और जपला स्टेशन पर 58 मामलों में 41 हजार 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
रेल प्रशासन ने यात्रियों को आगाह किया है कि बिना उचित और पर्याप्त कारण अलार्म चेन खींचना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए एक वर्ष तक का कारावास अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
रेलवे के अनुसार अनावश्यक चेन पुलिंग से न केवल संबंधित ट्रेन का परिचालन बाधित होता है, बल्कि दूसरी ट्रेनों की समय-सारिणी भी प्रभावित होती है। इससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है और रेल परिचालन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
रेलवे सुरक्षा बल कार्रवाई के साथ यात्रियों को जागरूक भी कर रहा है। रेल प्रशासन ने अपील की है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करें। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की सहायता या शिकायत के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा रेल मदद ऐप का इस्तेमाल करें।





















