28.87 लाख की जमीन ठगी का मामला
गाजीपुर निवासी ने लगाया धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप; जहांगीराबाद पुलिस ने शुरू की जांच
बाराबंकी। जमीन दिलाने के नाम पर 28 लाख 87 हजार रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) के आदेश पर जहांगीराबाद थाना पुलिस ने सतरिख क्षेत्र के एक प्रॉपर्टी डीलर समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिले के सादात थाना क्षेत्र के महमूदपुर निवासी शंभू राजभर ने अदालत में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि वह सतरिख स्थित मंदाकिनी रियलिटी ओपीसी प्रा. लि. में एडवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात सराय अकबराबाद निवासी अवधेश यादव से हुई, जिसने उन्हें जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया। जमीन पसंद आने के बाद दोनों के बीच सौदा तय हो गया।
आरोप है कि 14 दिसंबर 2020 को शंभू राजभर ने अवधेश यादव के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से 5 लाख रुपये भेजे। इसके बाद अलग-अलग समय पर कुल 28.87 लाख रुपये आरोपी के खाते में ट्रांसफर किए गए।
रजिस्ट्री की मांग पर मारपीट और धमकी का आरोप
पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात की तो आरोपी उन्हें फैजुल्लागंज (थाना जहांगीराबाद) बुलाकर अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिला। वहां जमीन की रजिस्ट्री की मांग करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की, लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की तथा न तो जमीन देने और न ही रुपये वापस करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी।
एसपी से शिकायत के बाद कोर्ट की शरण
शंभू राजभर के अनुसार उन्होंने 26 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर जहांगीराबाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
थानाध्यक्ष राम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।







