प्रभावित लोग 5 नवंबर तक पेश करें दावा
अपर जिलाधिकारी ने भूखंड के हितबद्ध व्यक्तियों को कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर क्लेम प्रस्तुत करने की दी सूचना
श्रावस्ती। खलीलाबाद-बहराइच नई रेलवे लाइन निर्माण परियोजना के लिए श्रावस्ती जिले के 12 गांवों में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रभावित भूखंडों के हितबद्ध व्यक्तियों को अपना दावा या क्लेम प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अध्याप्ति) ललित कुमार ने संबंधित लोगों से पांच नवंबर को कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की अपील की है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण/सामान्य), गोरखपुर की ओर से खलीलाबाद-बहराइच नई रेलवे लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए तहसील जमुनहा के दो गांव भीखमपुर दुलहिया और शाहपुर कठौतिया में भूमि अधिग्रहण के संबंध में रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड के तहत अधिसूचना 21 अगस्त 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। इसका प्रकाशन आठ सितंबर 2026 को दैनिक समाचार पत्रों में भी कराया गया था।
इसी प्रकार तहसील इकौना के सात गांव मझौवा सुमाल, सेमरी तरहर, गनेशपुर, खैराकलां, रमनगरा, किढ़ियौना और गिलौली तथा तहसील भिनगा के तीन गांव बहादुरपुर, राजापुर रानी और भिनगा देहात के लिए भी उक्त अधिनियम की धारा 20ड के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है।
ललित कुमार ने बताया कि इन 12 गांवों में अधिग्रहण से प्रभावित भूखंडों के हितबद्ध व्यक्ति यदि कोई दावा या क्लेम प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे पांच नवंबर 2026, गुरुवार को कलेक्ट्रेट श्रावस्ती स्थित सक्षम प्राधिकारी (भूमि अध्याप्ति)/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। दावे प्रस्तुत करने के लिए समय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है।





















